सफाई कर्मियों के हित में नायब सरकार का बड़ा फैसला: पालिका रोल पर कार्यरत सफाई कर्मचारियों को जॉब सिक्योरिटी देने का सैद्धांतिक निर्णय

60 वर्ष तक सेवा सुरक्षा, वेतन 20,590 से बढ़कर 25,560 रुपये तक होगा

चंडीगढ़, 5 सितंबर- हरियाणा सरकार ने सफाई कर्मियों के हित में बड़ा निर्णय लेते हुए पालिका रोल पर कार्यरत सफाई कर्मियों को हरियाणा कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉईज़ (सर्विस की सुनिश्चितता) एक्ट, 2024 के दायरे में लाने का सैद्धांतिक निर्णय लिया है। इस निर्णय से सफाई कर्मियों की सेवा 60 वर्ष की आयु तक सुरक्षित होगी और उन्हें अधिनियम के प्रावधानों के तहत नियमित कर्मचारियों के लगभग समान कई लाभ प्राप्त होंगे।

मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी के निर्देशानुसार सरकार ने इन कर्मचारियों के हित में एक कदम और आगे बढ़ाते हुए 2,000 रुपये प्रति माह जोखिम भत्ता देने का भी सैद्धांतिक निर्णय लिया है। इसके अतिरिक्त, अधिनियम, 2024 के तहत पात्रता के अनुसार मिलने वाली राशि के अलावा 15 प्रतिशत अधिक राशि भी देने का निर्णय लिया गया है।

उल्लेखनीय है कि वर्तमान में प्रदेश के नगर निकायों में 13,093 पालिका रोल के सफाई कर्मचारी कार्यरत हैं। इन कर्मचारियों को वर्तमान में 20,590 प्रति माह की राशि दी जा रही है, जिसमें 19,000 रुपये वेतन तथा 1,590 रुपये भत्ते शामिल हैं।

हरियाणा कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉईज़ (सर्विस की सुनिश्चितता) एक्ट, 2024 के दायरे में आने के बाद सफाई कर्मचारियों को वार्षिक महंगाई भत्ता, डेथ-कम-रिटायरमेंट ग्रेच्युटी, मातृत्व अवकाश तथा हरियाणा कौशल रोजगार निगम लिमिटेड (HKRNL) के अंतर्गत एक्स-ग्रेशिया वित्तीय सहायता एवं एक्स-ग्रेशिया नियुक्ति जैसे विभिन्न लाभ भी प्राप्त होंगे।

इस निर्णय के अनुसार, पालिका रोल पर 10 वर्षों से अधिक समय से कार्यरत सफाई कर्मचारियों की मासिक देय राशि 25,560 रुपये हो जाएगी। इसमें 21,970 रुपये वेतन, 2,000 रुपये जोखिम भत्ता तथा 1,590 रुपये अन्य भत्ते शामिल हैं।

सफाई कर्मचारी शहरों को स्वच्छ रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और उनके कल्याण तथा सामाजिक-आर्थिक सुरक्षा के लिए सरकार पूरी तरह प्रतिबद्ध है। जॉब सिक्योरिटी और अतिरिक्त वित्तीय लाभ का यह निर्णय उनके भविष्य को सुरक्षित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

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